चैक बाउंस के आरोपी को छह माह की सजा, 1.70 लाख का जुर्माना

रुद्रपुर । एसीजेएम साहिसता बानों ने चैक बाउंस के आरोपी को 6 माह के कारावास और 1 लाख 70 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।

पत्रकार प्रेमपाल गंगवार के अधिवक्ता सुरेन्द्र गिरधर ने बताया कि वीरपाल पुत्र श्री हरीश कुमार निवासी ग्राम दुगना मजरा पोस्ट शरीफनगर थाना देवरानियाँ तहसील बहेड़ी ज़िला बरेली (यूपी) ने प्रेमपाल से वर्ष 2019 में मकान बनवाने के लिए एक लाख पचास हज़ार रुपये उधार लिए थे और वापिस करने के लिए कुछ समय माँगा था । कुछ माह बाद रुपये वापिस माँगे तो टालमटोल करने लगा। बार बार तकादे करने पर वीरपाल ने एक लाख पचास हज़ार रुपये का एक चैक दिनांक 10.06.2019 का प्रेमपाल को दिया जिसको बैंक खाते में जमा कराया तो वह बाउंस हो गया। जिसके बाद प्रेमपाल ने अपने अधिवक्ता के ज़रिए एक नोटिस वीरपाल को भेजा पर उसने रुपये नही दिये, तो मजबूरन कोर्ट में मुक़दमा दायर किया गया ।मुक़दमा एसीजेएम/अपर सीनियर सिविल जज साहिसता बानों की कोर्ट में चला जिसमें परिवादी के अधिवक्ता सुरेन्द्र गिरधर ने गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद न्यायाधीश साहिसता बानों ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व तथ्यों का परीक्षण करने के बाद आज गुरूवार को वीरपाल को 6 के कारावास और 1 लाख 70 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि में से 1 लाख 65 हज़ार रुपये प्रेमपाल को मिलेंगे और 5 हज़ार रुपये राज्य के पक्ष में जमा किए जाएंगे ।

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