हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा

रुद्रपुर ।युवक की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो ने आजीवन कारावास और पाँच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगपुरी निवासी चन्द्रपाल ने 20 जून 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 जून की शाम को उनका छोटा बेटा शंकर सिंह खेत में स्थित मेंथा की टंकी पर गया था, लेकिन रात को घर नहीं लौटा। सबेरे जब बड़ा बेटा शेर सिंह ट्रैक्टर ट्राली लेकर खेत पर गया, वहाँ पर शंकर सिंह नहीं था। ढूँढने पर कुछ दूर पापुलर के खेत में उसकी लाश पड़ी थी। पुलिस जब मौके पर पहुँची तो वहाँ पर कच्ची शराब के खाली पाउच, नमकीन के खाली पैकेट, प्लास्टिक के गिलास, आम के छिलके व गुठली बरामद हुए । पुलिस को विवेचना के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि मृतक शंकर सिंह रात को गांव के ही रहने वाले विनोद कुमार पुत्र बिहारी लाल और ओंकार सिंह पुत्र सूरजपाल के साथ पापुलर के खेत में जाते देखा था। पुलिस ने दोनों को गिरफ़्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि वह शंकर सिंह को रात में खाने के लिए बुलाकर ले गए थे। वहाँ शराब पीने के बाद आपस में तकरार हो गई और गुस्से में उसके साथ मारपीट की और फिर गला घोंटकर मार डाला। दोनों के विरुद्ध द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो की अदालत में मुकदमा चला। एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जमानत कराने के बाद ओंकार सिंह ने नियत तारीख़ों पर कोर्ट में आना बन्द कर दिया, जिसके कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। उन्होंने कोर्ट के समक्ष 16 गवाह पेश कर हत्या का आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद न्यायाधीश शादाब बानो ने विनोद कुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और पाँच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी ।

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