







रुद्रपुर। प्रतिज्ञा द ओथ फाउंडेशन के अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को पत्र देकर हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रुद्रपुर के काशीपुर बाईपास, किच्छा बाईपास, सिविल लाइन समेत कई स्थानों से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे और तीन महीने की समय सीमा तय की थी। एक महीना बीत चुका है, लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है।


प्रतिज्ञा द ओथ फाउंडेशन के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने डीएम को पत्र लिखकर कहा है कि हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2023 को आदेश दिए कि रुद्रपुर में जहां भी अतिक्रमण है, उसकी सूची प्रशासन को दे दी जाए। दरअसल नगर निगम ने हाईकोर्ट में कहा कि 85 फीसदी अतिक्रमण हटा दिया है, जिस पर प्रतिज्ञा द ओथ फाउंडेशन ने कहा कि इतना अतिक्रमण नहीं हटा है। अब फाउंडेशन के अध्यक्ष ने काशीपुर बाईपास रोड, किच्छा बाईपास रोड, गुरुनानक स्कूल से लेकर मछली बाजार तक नाले का अतिक्रमण, नैनीताल रोड स्थित पुरी पेट्रोल पंप से लेकर अटरिया मंदिर रोड तक ग्रीन बेल्ट, गुरू अंगद देव कंपलेक्स से लेकर अग्रसेन चौक तक, डाक्टर कालोनी में दोनों सड़क, आरा मशीन से लेकर जनता स्कूल होते हुए बंसल ज्वेलर्स तक जाने वाली रोड, पुरानी इलाहाबाद गली में किया गया अतिक्रमण, हरी मंदिर गली में एक होटल मालिक द्वारा अतिक्रमण मानचित्र के अनुसार हटाने का अनुरोध किया है। एक महीना बीतने को है, लेकिन अभी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं शुरू हुआ है। कहा कि बाजार क्षेत्र में विधवानी मार्केट से लेकर नैनीताल रोड तक दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर सड़क पर सामान सजाना शुरू कर दिया है।
उन्होंने हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश का अनुपालन कराते हुए शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है।


