सामिया बिल्डर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मुकदमा

रुद्रपुर। धोखाधड़ी की घटनाओं के चर्चित रहे रुद्रपुर के काशीपुर रोड स्थित सामिया बिल्डर्स पर एक और धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्हें लाखों रुपए देने के बाद फ्लैट नहीं मिला। अपनी रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी मिली।

बता दें की सामिया बिल्डर्स के डायरेक्टर सगीर अहमद और मालिक जमील अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि दोनों ने लाखों रुपये लेने के बाद फ्लैट किसी और को बेच दिया और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जे0के0 पुरम मुखानी हल्द्वानी निवासी श्रीमती संगीता पत्नी गोविन्द सिंह ने न्यायालय में की गई शिकायत में कहा कि उसके पति ने सामिया इंटरनैशनल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सगीर अहमद पुत्र शकील अहमद खान एवं मालिक जमील अहमद खान निवासी प्लॉट न0 1707 प्रोबो लैबोनी अपार्टमेंट प्रोबो क्रोसिंग, रिपब्लिक गाजियाबाद से गुलमोहर कालोनी में प्रथम तल पर एक फ्लैट 6,75,000 रुपये में बुक किया था। सौदे में तय हुआ था कि साल 2018 तक कब्जा दे दिया जाएगा। सौदे की शर्तों के अनुसार 8 अगस्त 2018 तक विभिन्न तिथियों पर 3 लाख 65 हजार 274 रुपये भुगतान कर दिया गया। जमील अहमद खान व सगीर अहमद खान से उक्त फ्लैट पर कब्जा देने पर समस्त धनराशि दिए जाने की बात कही गई तो सगीर अहमद खान द्वारा बताया गया की उक्त फ्लैट किसी और को बिक्री हो चुका है। आपको उसके बदले में दूसरा फ्लैट दिलाएंगे दूसरा फ्लैट दिखाने को कहा तो टालमटोल करने लगे। जब जमा की गयी धन राशि वापस मांगी गयी तो सगीर अहमद व उसके साथी गाली गलौज करते जान से मारने की धमकी देने लगे।

मामले में पुलिस से शिकायत की गयी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अब धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सामिया बिल्डर्स के खिलाफ धोखाधड़ी के कई केस दर्ज हो चुके हैं। शुरू में जब चार मुकदमे दर्ज हुए तो एसएसपी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन अनेक मुकदमे दर्ज होने के बाद कार्रवाई तो दूर आरोपी जमील अहमद खान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच सके।

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