रुद्रपुर: नकली नोट रखने पर तीन लोगों को चार साल की सजा

रुद्रपुर । नकली नोटों के साथ पकड़े गए तीन आरोपीयों को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो ने चार वर्ष के कठोर कारावास और 1000-1000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 26 अप्रैल 2013 की शाम कुण्डा थाने के दारोगा जयपाल सिंह चौहान साथी पुलिस कांस्टेबलों के साथ वाहन चैकिंग कर रहे थे कि तभी मुखबिर से मिली सूचना पर वह मंडी तिराहे पर पहुँचे और वहाँ पर खड़े तीन लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गये शाकिर पुत्र अशरफ़ निवासी छिदरिया जागीर थाना टांडा बादली ज़िला रामपुर (यूपी) की तलाशी लेने पर उसके पास से 1000 रुपये के सात नोट, सेडूका मजरा थाना टांडा बादली ज़िला रामपुर (यूपी) निवासी मक़बूल पुत्र हसमत अली के पास से 1000 रुपये का एक तथा 500 रुपये के 10 नोट एवं अजीम पुत्र अहमद अली के पास से 500 रुपये के 10 नोट बरामद हुए। जांच कराने पर पता चला कि यह सारे नकली नोट हैं जिन्हें ये लोग बाज़ार में चलाना चाहते थे। तीनों के विरुद्ध धारा 489 ग आईपीसी के तहत मुक़दमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। तीनों ने कोर्ट से जमानत करवा ली । तीनों के विरुद्ध द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो की अदालत में मुकदमा चला जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने 4 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद न्यायाधीश द्वारा तीनों को दोषी करार देते हुए 4-4 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुना कर जेल भेज दिया ।

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