फर्जी बीमा क्लेम दिलाने पर तीन सर्वेयर गिरफ्तार

रुद्रपुर। कोतवाली रुद्रपुर में दिनांक 08 जुलाई.2023 को अमीश कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० द्वारा उनकी कम्पनी में नियुक्त अश्वनी सेक्सेना वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० तथा हेमन्त जंगपांगी उप शाखा प्रबन्धक द्वारा उनकी नियुक्ति के दौरान सर्वेयर व वर्कशाप मालिक द्वारा मिलीभगत कर वाहनों के इंश्योरेंस के दावों में कूटरचना कर उन दावों अतिरंजित रूप में एवं अन्य दावे संदेहास्पद रुप से पास कर कम्पनी को करीब रु-3.53,01847-00 (तीन करोड़ तिरपन लाख आठ सौ सौ सैतालीस) का आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखाई गई। जिस पर कोतवाली रुद्रपुर में मु0अ0स0 395/2023 धारा 420 भा.द.वि बनाम् अश्वनी सक्सेना आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। तफ्तीश क्रमशः उपनिरीक्षक महेश काण्डपाल व उपनिरीक्षक विजय सिह द्वारा सम्पादित की गयी तथा उनके द्वारा उक्त अभियोग में धारा 120 (बी) भा.द.वि की बढ़ोतरी की गयी. उक्त विवेचकों के स्थानान्तरण के पश्चात उक्त अभियोग की तफ्तीश उपनिरीक्षक अशोक कुमार द्वारा की जा रही है। तथा अभी तक की विवेचना में तमामी विवेचना बयान वादी बयान गवाहान अवलोकन दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 467/468/471 भा.द.वि का भी होना पाया गया है, लिहाजा उक्त अभियोग में धारा 467/468/471 भा.द.वि की बढ़ोतरी की गयी है,दौराने तफ्तीश उक्त अभियोग में वाहनो के फर्जी सर्वे करने वाले दिनेश कुमार कटियार पुत्र स्व0 रंजीत सिह निवासी सुरभि कालोनी सिविल लाईन थाना सुनगढी पीलीभीत, सुमीत गुप्ता पुत्र स्व0 राम अवध निवासी वार्ड नं0 18 थाना ट्रांजिट कैम्प उ0सिहनगर, प्रसून कुमार दीक्षित पुत्र गजेन्द्र बाबू दीक्षित निवासी गढवाल सभा वार्ड नं0 2 थाना आईटीआई जनपद उ0सिहनगर प्रकाश में आये है जिनको आज धारा 420/467/468/471/120बी भादवि के तहत गिरफ्तार किया गया। अपराध करने का तरीका यह था कि अभियुक्तगणों द्वारा एक ही क्षतिग्रस्त वाहन के फोटो के अलग- अलग वाहनों के बीमा क्लेम में प्रयुक्त कर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में अशोक कुमार थानाध्यक्ष केलाखेडा,
हेड कांस्टेबल प्रवीन कुमार व कांस्टेबल हेम उपाध्याय शामिल थे।

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