







रुद्रपुर । क़रीब पौने तीन वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुराचार करने वाले आरोपी को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने बीस वर्ष के कठोर कारावास और पचास हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।


विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि ट्रांजिट कैम्प कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 फरवरी 2022 की सुबह साढ़े आठ बजे उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री स्कूल गई थी। जब दोपहर तक घर नहीं लौटी तो स्कूल जाकर पता किया तो बताया गया कि वह तो 10 बजे छुट्टी लेकर घर चली गई थी। जिसके बाद उसे तलाश किया पर कहीं पता नहीं चला तो तहरीर दी है।पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी और 27 फरवरी 2022 को मुड़िया तिराहे से लड़की को अभियुक्त आकाश पुत्र राम औतार निवासी ग्राम भगतपुर थाना कुड़ ज़िला सम्भल यूपी के क़ब्ज़े से बरामद कर लिया। लड़की के मेडिकल में उसके साथ दुराचार करने की पुष्टि हो गई । आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने साथ गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद बुधवार को न्यायाधीश ने बलात्कारी आकाश को धारा 363 आईपीसी के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने , धारा 366 के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास और 15 हज़ार रुपये जुर्माने तथा धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। साथ ही प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये दिए जाएं ।


