नाबालिग का अपहरण करने पर कोर्ट ने सुनाई पांच साल कठोर कारावास की सजा

रुद्रपुर। बदनियती से नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले को पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने 5 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई ।विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि काशीपुर थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 अगस्त 2022 को उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री स्कूल पढ़ने गई थी पर शाम को जब लड़की घर वापस नहीं आई तो ढूँढने लगे। पता चला कि ग्राम प्रतापपुर थाना काशीपुर निवासी रोहित कुमार पुत्र नरेश कुमार बदनियति से उसका अपहरण कर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अगले ही दिन आरोपी को लड़की के साथ गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। जिसके विरुद्ध पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 7 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद मंगलवार को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपी रोहित कुमार को धारा 363 आईपीसी के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास और दस हज़ार रुपये जुर्माने की,धारा 366 आईपीसी के तहत पाँच वर्ष के कठोर कारावास और तीसहज़ार रुपये जुर्माने की तथा धारा 16/17 पॉस्को एक्ट के तहत पाँच वर्ष के कठोर कारावास और बीस हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। साथ ही ज़िलाधिकारी से कहा कि पचास हज़ार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाएं।

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