







देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है।


शासन की अधिसूचना संख्या 256316/XII (1)/2024- 86(15)/2013/ई-68985, दिनांक 26.11.2024 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल की समाप्ति (दिनांक 27.11.2024) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई ग्राम पंचायतों के गठन तक जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में सम्बन्धित जनपद के विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नियुक्त करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया था। उपरोक्त प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में उक्त अधिसूचना दिनांक 26.11.2024 को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की समस्त गठित ग्राम पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल की समाप्ति (दिनांक 27.11.2024) से छः माह से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई ग्राम पंचायतों के गठन अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में सम्बन्धित जनपद की ग्राम पंचायत के निवर्तमान प्रधान को नियुक्त करने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया जाता है।


